बाइक या कार चोरी होने पर Insurance Claim कैसे करे ? 90 दिनों के अंदर प्राप्त करे चोरी की गई कार का बीमा क्लेम

बाइक या कार चोरी होने पर Insurance Claim कैसे करे – आज के समय आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही है जिससे बाइक कार चोरी होने की घटनाएं आम बात हो गई हैं और आये दिन अखबार में ऐसी न्यूज़ पढ़ने को मिलती है

लेकिन आजकल पहले वाली बात नहीं रही जब लोग अपनी कार आदि चोरी होने पर बस पुलिस के सहारे बैठे रहते थे और मिल जाये तो ठीक नहीं तो उनके पास बस पछतावे के अलावा कोई चारा नहीं होता था

लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यदि पुलिस आपकी चोरी हुई कार या बाइक आदि को नहीं ढूंढ पाती है तो आप इसके लिए बीमा क्लेम कर सकते हैं बशर्ते आप ने उसका बीमा कराया हुआ हो

यदि आपकी कार या बाइक चोरी हो गई है और आप भी कुछ सवालों से चिंतित हैं कि मेरी कार/बाइक चोरी हो गई अब क्या करे ? गुम और चोरी हुए कार का Insurance Claim कैसे करे ? What to do If a Car or Bike Stolen And How to Insurance Claim for It तो

अब आप चैन की सांस ले लीजिए और चिंता मुक्त हो जाइए क्योंकि आज के इस पोस्ट में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि कार या बाइक चोरी होने पर आपको क्या करना चाहिए और उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम कैसे करते हैं

बाइक या कार चोरी होने पर क्या करे

बाइक या कार चोरी होने पर Insurance Claim कैसे करे

देखिए यदि किसी कारण से आपकी कार या बाइक चोरी हो जाती है तो सबसे पहले आपको निम्नलिखित 3 काम करने चाहिए जो अति आवश्यक हैं

  1. पास के पुलिस थाने में सूचित करे
  2. बीमा कंपनी को सूचित करे
  3. रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में सूचित करे

# 1. पास के पुलिस थाने में सूचित करे

यदि आपका कोई भी वाहन कार या बाइक आदि चोरी हो जाता है तो आपको सबसे पहले 100 नम्बर पर कॉल करके इस बात की सूचना पुलिस को देनी चाहिए और जब पुलिस आपके पास आती है तो उन्हें आपके कार/बाइक चोरी होने की घटना से संबंधित सारी बाते जैसे चोरी होने का समय, वाहन का नम्बर और रंग आदि का ब्यौरा दे और अपनी वाहन चोरी की FIR दर्ज कराए

यदि पुलिस किसी कारणवश घटनास्थल पर नहीं आ पाती है तो आप स्वयं नजदीक के पुलिस थाने में जाकर अपनी कार बाइक के चोरी होने की शिकायत दर्ज करा सकते हैं

Note :- किसी भी वाहन के चोरी होने पर उसकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि आप ऐसा नही करते हैं, और आपके चोरी हुए कार बाइक आदि से अन्य व्यक्ति कोई भी गैर कानूनी काम जैसे मर्डर, विस्फोट, डकैती, ड्रग्स सप्लाई आदि करता है तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे और फिर पुलिस आप पर केस दर्ज करेगी

# 2. Insurance Company को सूचित करें

पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद आपका दूसरा महत्वपूर्ण काम होता है बीमा कंपनी को अपने चोरी हुए वाहन की सूचना देना

इसके लिए आप बीमा कंपनी के नजदीकी कार्यालय में जाए और आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ Insurance Claim Form भरकर जमा कराए

# 3. RTO ऑफिस में सूचित करें

यदि आप अपनी कार आदि को कमर्शियल/व्यापारिक रूप से उपयोग में लेते हैं तो इसकी सूचना अपने Regional Transport Office में देनी भी आवश्यक होती है ताकि भविष्य में आपको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े

यह सूचना देने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज की प्रति कॉपी भी साथ मे लगानी पड़ेगी जैसे

  • प्राथमिक सूचना रिपोर्ट कॉपी
  • वाहन का रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
  • ड्यूटी डाइवर का पहचान पत्र
  • ड्यूटी ड्राइवर का लाइसेंस
  • यात्रा रूट विवरण
  • आदि

यह सब कार्य कर लेने पर आप कानूनी रूप से चिंतामुक्त और सुरक्षित हो जाते हैं और अब कुछ समय तक आपको इंतजार करना होता है और कुछ समय मे यदि पुलिस आपकी चोरी हुई कार बाइक को ढूंढ लेती है तो अच्छी बात है और यदि पुलिस ऐसा नहीं कर पाती है तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नही है

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चोरी हुए बाइक/कार का Insurance Claim कब कर सकते हैं

देखिए यदि आपकी कार या बाइक आदि चोरी हो जाती है तो आप उसका Insurance Claim तभी कर सकते हैं जब आपने उसका कंप्रिहेंसिव बीमा कराया हो

यदि आपने अपने वाहन का सिर्फ थर्ड पार्टी/तृतीय पक्ष बीमा ही कराया हुआ है तो आप उसके चोरी होने पर बीमा क्लेम नहीं सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में बीमा कंपनी सिर्फ थर्ड पार्टी के नुकसान के लिए ही जिम्मेदार होती है, वह फर्स्ट पार्टी यानी चोरी हुए वाहन मालिक के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होती है

थर्ड पार्टी /तृतीय पक्ष बीमा कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है, वाहन बीमा कितने प्रकार का होता है और आपको कोनसा बीमा कराना चाहिए इसके लिए आप निम्न पोस्ट पढ़ सकते हैं जिसमें इन सब बातों की विस्तार से जानकारी दी गई है

वाहन बीमा कितने प्रकार का होता है और कोनसा बीमा सही है ? पूरी जानकारी

बाइक या कार चोरी होने पर Insurance Claim कैसे करे

यदि 90 दिनों के अंदर पुलिस आपकी चोरी हुई कार/बाइक आदि नहीं ढूंढ पाती है तो वह एक नो ट्रेस रिपोर्ट जारी करती है जिसमें यह साफ साफ लिखा होता है कि पुलिस आपके चोरी हुए वाहन का पता नहीं कर पाई है, इसकी सहायता से आप अपनी चोरी/गुम कार का Insurance Claim कर सकते हैं

अपने चोरी हुए वाहन का बीमा क्लेम करने के लिए पुलिस द्वारा प्रदान की गई No Trace Report की कॉपी के साथ वाहन बीमा कार्यालय में जाकर वाहन बीमा क्लेम फॉर्म भरना होता है जिसमें आपको वाहन के आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने पड़ते हैं, जो इस प्रकार हैं

  1. वाहन चोरी FIR की कॉपी
  2. नो ट्रेस रिपोर्ट की कॉपी
  3. वाहन बीमा क्लेम पॉलिसी
  4. व्हीकल ओनर की 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो
  5. वाहन की दोनों चाबी
  6. यदि वाहन की चाबी भी गुम हो गई है तो उसकी कॉपी
  7. वाहन की रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कॉपी (RC), यदि यह भी वाहन के साथ चोरी हो गई है तो RTO Office से डुप्लीकेट कॉपी निकलवा ले
  8. कमर्शियल वाहन के चोरी होने के केस में उस वाहन के ड्राइवर की नौकरी संबंधित डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वाहन का रूट मैप आदि

चोरी हुए वाहन के Insurance Claim का भुगतान

जब आप ऊपर बताये सभी जरूरी कागजात आपके बीमा कंपनी कार्यालय में जमा करा देते हैं तो Insurance Company इस घटना की रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक सर्वेयर की नियुक्ति करती है इस बीच सर्वेयर द्वारा आपको कुछ जानकारी के लिए बुलाया भी जा सकता है

और फिर सर्वेयर द्वारा रिपोर्ट तैयार के बाद बीमा कंपनी आपको चोरी हुई कार या बाइक की बीमा राशि का भुगतान कर देती है

अभी आपने पढ़ा कि कार या बाइक के चोरी हो जाने पर क्या करे ? गुम/चोरी हुए वाहन का Insurance Claim कैसे करे और इस संबंध में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आशा करते हैं कि यह आपको अच्छे से समझ आ गया होगा यदि अभी आप कुछ पूछना चाहते हैं बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं हम संभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे

यदि आपको हमारी पोस्ट “बाइक/कार चोरी होने पर Insurance Claim कैसे करे ? 90 दिनों के अंदर प्राप्त करे चोरी की गई बाइक या कार या उसके बराबर धनराशि | What to do if A Bike or Car Stolen & How to insurance Claim for It” अच्छी लगी तो इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिससे वे भी इस इससे परिचित हो सकें

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